Home अवर्गीकृत गृह मंत्रालय ने इस विधायक की नागरिकता रद्द करने का दिया आदेश, जानें क्‍यों

गृह मंत्रालय ने इस विधायक की नागरिकता रद्द करने का दिया आदेश, जानें क्‍यों

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए तेलंगाना के टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द करने का नया आदेश बुधवार को जारी किया। सूचना भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन के ठीक पहले के 12 महीने के दौरान यात्राओं से संबंधित थी।

अपने 13 पन्ने के आदेश में मंत्रालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जैसे कि चेन्नामनेनी मौजूदा विधायक हैं और कोई आपराधिक अतीत नहीं है या उनके खिलाफ अपराध का कोई मामला दर्ज नहीं है। वह आतंकवाद, जासूसी, गंभीर संगठित अपराध या युद्ध अपराध जैसी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि उन्होंने गलत बयानी करते हुए या तथ्य छिपाकर फैसला लेने में भारत सरकार को गुमराह किया। अगर, उन्होंने ये तथ्य बताया होता कि वह आवेदन करने के पहले एक साल भारत में नहीं रह रहे थे तो इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकार उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करता।

चेन्नामनेनी ने कहा कि वह राहत के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे। चेन्नामनेनी तेलंगाना में वेमुलावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। मंत्रालय ने कारण बताया कि अगर विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी तो यह परिपाटी बन जाएगी और ऐसे कई लोग तथ्य छिपाकर और भारत सरकार को गुमराह कर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया कि सक्षम प्राधिकार संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं होगा कि चेन्नामनेनी भारत के नागरिक बने रहें और इसलिए फैसला किया गया है कि उनकी नागरिकता खत्म की जाती है। इस तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सक्षम प्राधिकार ने चेन्नामनेनी की नागरिकता खत्म करने का फैसला किया है।