Home पुलिस मामले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, तेज हॉर्न वाले वाहन जब्त किए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, तेज हॉर्न वाले वाहन जब्त किए जाएं

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दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि तेज हॉर्न वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और वाहन जब्त करके मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने पुलिस को ऐसे दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा जो तेज हॉर्न व परिवर्तित साइलेंसर का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर ने दिल्ली यातायात पुलिस को कानूनी तौर पर तेज हॉर्न वाले वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया। एक एनजीओ की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा ने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब पुलिस की इस मामले में कार्रवाई जारी थी तो एनजीओ को बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। यातायात पुलिस ने अदालत को बताया कि 4 जून से 22 जुलाई तक 6315 मोटर चालकों पर शहर के अंदर तेज हॉर्न और 53 चालकों पर परिवर्तित साइलेंसर के उपयोग के कारण मुकदमा दर्ज किया गया।