Home अपराध निर्भया केस: दोषियों को तीन दिन में होनी है फांसी, अब विनय शर्मा ने डाली दया याचिका

निर्भया केस: दोषियों को तीन दिन में होनी है फांसी, अब विनय शर्मा ने डाली दया याचिका

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साल 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषी मुकेश की खारिज हुई दया याचिका के खिलाफ दर्ज याचिका भी सु्प्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। ऐसे में अब अन्य आरोपी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के मामले में कहा कि इस केस में कोर्ट का दखल जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष सारे दस्तावेज रखे गए और उन्होंने सब देखकर ही फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले पर कहा कि जेल में कथित पीड़ा का सामना करने को राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ आधार नहीं बनाया जा सकता। उच्चतम न्यायाल ने कहा कि दया याचिका के शीघ्र निपटारे का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ने सोच-समझकर फैसला नहीं किया। उनके सामने सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और उन्होंने सब देखकर ही फैसला लिया। 

बता दें कि निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में 2012 में हुए इस जघन्य अपराध के लिए चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ इस दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने इस याचिका पर मुकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि इस पर निर्णय बुधवार को सुनाया जायेगा। केन्द्र ने मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए पीठ से कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले के साथ जेल में दुर्व्यवहार दया का आधार नहीं हो सकता है।