Home नवीनतम समाचार लोन EMI छूट से जुड़े RBI सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार

लोन EMI छूट से जुड़े RBI सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार

नई दिल्ली. लोन से जुड़े आरबीआई सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI  को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में और क्लैरिटी की जरूरत है.

क्या है मामला- मार्च के महीने में आरबीआई ने एक सर्क्युलार जारी कर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया था कि तीन महीने तक यानी 31 मई तक वो किसी भी लोन धारक से ईएमआई नहीं लेंगे.करोना के मद्देनजर ये छूट आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक को दी गई थी.

CREDAI, जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बिल्डरों कि संस्था है, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कि है. उनका कहना है कि कुछ NBFC, यानी बैंक के अलावा जोयाचिका में कहा गया है कि आरबीआई के मार्च के आदेश में ये साफ नहीं है कि वो आदेश NBFC पर लागू होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर सरकार और आर बी आई को और क्लैरिटी देनी चाहिए. इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है.

किश्त चुकाने में तीन महीने की छूट-आरबीआई ने 1 मार्च को मोरेटोरियम के तहत टर्म लोन और क्रेडिट कार्ड की किश्त चुकाने में तीन महीने की छूट दी थी. सभी कमर्शियल, रीजनल, रूरल, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सभी तरह के टर्म लोन की ईएमआई वसूलने से रोक दिया गया है.

ऐसे में हो सकता है कि इसे फिर से 3 महीनों के लिए बढ़ाया जाए. कुछ दिनों पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी जिसमें मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने पर बात हुई थी.पीएफ से पैसे निकालने को लेकर मिल सकती है राहत?