Home समाचार व्यापार 50000 से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन का बदला नियम

50000 से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन का बदला नियम

नई दिल्ली: अगर आप ज्यादा देन-लेन कैश में करते हैं तो ये खबर महत्वपूर्ण है। कैश ट्रांजैक्शन के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 50,000 से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन में आप पैन कार्ड (PAN Card) की जगह आधार कार्ड (Aadhaar) का उपयोग कर सकते हैं। अब तक के नियम के मुताबिक 50000 रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है , लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है।कैश ट्रांजैक्शन के नियम में बदलाव

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जगह अब आधार कार्ड से भी काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैंकों तथा अन्य संस्थान उन सभी जगहों पर आधार स्वीकार करने को लेकर अपनी व्यवस्था को उन्नत करेंगे जहां पैन का जिक्र करना अनिवार्य है। इससे पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म होगी।

ITR भरने में पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म

कैश ट्रांजैक्शन के अलावा बजट में करदाताओं की सुविधाओं के लिये सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए भी पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड की मदद से अपना आईटीआर भर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए PAN और आधार को इंटरचेंजेबल बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने ITR फाइल करने के लिए PAN की बजाय आधार इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव दिया । सरकार ने साफ किया है कि जहां भी PAN का उल्लेख करने की जरूरत है, वहां आधार नंबर के जरिए काम चलाया जा सकता है।

क्या होगा इससे लाभ

जानकारों के मुताबिक कालाधन पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने होटल या विदेश यात्रा जैसे मद में 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेनदेन में पैन का जिक्र अनिवार्य कर दिया है। वहीं 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद के लिए भी पैन अनिवार्य है। गौरतलब है कि वर्तमान में 22 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक्ड हैं। वहीं देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार है।