नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चेक या डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि की गणना में कोविड 19 की वजह से लागू लॉकडाउन के समय को निकालने की याचिका खारिज कर दी है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2011 में इस बारे में निर्देश जारी किया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चेक या डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि की गणना में कोविड 19 की वजह से लागू लॉकडाउन के समय को निकालने की याचिका खारिज कर दी है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2011 में इस बारे में निर्देश जारी किया था।