Home समाचार राष्ट्रीय मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने वाली याचिका सु्प्रीम कोर्ट ने की खारिज

मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने वाली याचिका सु्प्रीम कोर्ट ने की खारिज

New Delhi:  मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। ये याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा, केरल इकाई की तरफ से पेश की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आप इस मामले से कैसे प्रभावित है? याचिका में दलील दी गई थी कि मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के साथ नमाज पढ़ने से रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी इससे पीड़ित है उसे आने दीजिए। अगर कोई मुस्लिम महिला इस याचिका को लेकर आती है तो इस पर विचार करने के बारे में सोंचा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले केरल हाईकोर्ट में भी यह याचिका दायर की थी। जिसे केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायलय से इस पर सुनवाई करने की गुजारिश की थी। हिंदू महासभा ने इस याचिका में यह भी कहा था कि मुस्लिम समाज में फैली परदा प्रथा को भी खत्म किया जाए।

आपको बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं था। इसके पहले भी साल 2016 में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को यह आदेश दिया था कि वह मशहूर हाजी अली दरगाह की मजार तक जा सकती हैं। उन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। इस संबध में हाईकोर्ट का कहना था कि महिलाओं को मस्जिद में जाने से रोकना मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।  हालांकि उच्च न्यायलय के इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट ने सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती भी दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के ही आदेश को सही ठहराया था।

यह याद दिला दें कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उस समय गर्माया जब सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी।  इसके बाद केरल में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए हिंदू महासभा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।