Home नवीनतम समाचार SC ने खारिज की याचिका, सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जोड़े जाएंगे Aadhaar, PAN, Voter ID

SC ने खारिज की याचिका, सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जोड़े जाएंगे Aadhaar, PAN, Voter ID

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया अकाउंट को आधार, पैन या मतदाता पहचान पत्र कार्ड से जोड़ने के निर्देश देने का अनुरोध वाले याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया है जिसमें सोशल मीडिया को आधार, पेन या मतदाता कार्ड से जोड़ने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट
दरअसल सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट का सफाया करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को आधार, पैन अन्य मतदाता पहचान पत्र कार्ड से जोड़ने का निर्देश उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। जिसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि न्यायमूर्ति अली नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील और भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय को शीर्ष न्यायालय में केंद्र द्वारा दायर की गई स्थानांतरण याचिका में खुद को पक्षकार करने की अनुमति दे दी थी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विचार करने से इंकार कर दिया है।

पीठ को याचिका में नहीं मिला कोई कारण
इस मामले में वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील पेश करते हुए कहा कि केंद्र ने इससे पहले इस तरह के मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष न्यायालय स्थापित करने की मांग की थी। वहीं पीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है, वहीं याचिकाकर्ता को स्थानांतरण मामले में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी दायर करने की छूट दी जाती है, स्पीड में सदस्य न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट भी शामिल है।

डाटा चोरी होनी की संभावना बढ़ने की आशंका
अदालत ने इसे लेकर कहा था कि इससे वास्तविक अकाउंट वाले लोगों के डाटा अनावश्यक रूप से विदेश चले जाएंगे। याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया पर 20% अकाउंट फर्जी या नकली है और इन सभी अकाउंट का इस्तेमाल चुनाव के दौरान फर्जी ऐड और पेड न्यूज़ को फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे में इन अकाउंट्स को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के बाद व्यक्ति की पहचान हो पाएगी।